
1. क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 46
के अनुसार, किसी औरत को सुबह 6
बजे से पहले और शाम को 6 बजे के बाद आरेस्ट नहीं किया जा सकता ।
(किंतु उनको आरेस्ट किया जा
सकता है जैसा कि पॉइंट 7 में दर्शाया गया है ।)
2. भारतीय दंड संहिता की धारा 166
ए के अनुसार, कोई भी पुलिस ऑफिसर FIR
लिखने
से मना नहीं...