Monday, 1 June 2020

हर भारतीय के लिये जरूरी कानूनी ज्ञान

  1. क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 46 के अनुसार, किसी औरत को सुबह 6 बजे से पहले और शाम को 6 बजे के बाद आरेस्ट नहीं किया जा सकता । (किंतु उनको आरेस्ट किया जा सकता है जैसा कि पॉइंट 7 में दर्शाया गया है ।) 2. भारतीय दंड संहिता की धारा 166 ए के अनुसार, कोई भी पुलिस ऑफिसर FIR लिखने से मना नहीं...

Labels

Followers