1. क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 46
के अनुसार, किसी औरत को सुबह 6
बजे से पहले और शाम को 6 बजे के बाद आरेस्ट नहीं किया जा सकता ।
(किंतु उनको आरेस्ट किया जा सकता है जैसा कि पॉइंट 7 में दर्शाया गया है ।)
2. भारतीय दंड संहिता की धारा 166 ए के अनुसार, कोई भी पुलिस ऑफिसर FIR लिखने से मना नहीं कर सकता अगर वह FIR लिखने से मना करता है तो उसको 6 महीने से लेकर 1 साल तक की जा हो सकती है ।
3. भारतीय एक्ट SARAIS, 1887 के अनुसार, कोई भी पांच सितारा होटल पीने के पानी और शौचालय को यूज करने से किसी को मना नहीं कर सकता।
4. मेटरनिटी बेनिफिट एक्ट, 1961 के अनुसार, कोई कंपनी किसी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकती । अगर कंपनी ऐसा करती है तो 3 साल तक की सजा हो सकती है ।
5. एक पुलिस ऑफिसर हमेशा ड्यूटी पर रहता है चाहे उसने वर्दी पहनी हो या नहीं अगर कोई आदमी पुलिस ऑफिसर के पास कंप्लेंट लिखवाने आता है तो वह यह नहीं कह सकता कि उसने यूनिफार्म नहीं पहनी हुई है इसलिए वह उसकी कंप्लेंट नहीं लिख सकता ।
6. सीआरपीसी, 1973 के अनुसार, केवल महिला पुलिस कॉन्स्टेबल महिला को और गिरफ्तार कर सकती है । पुरुष सिपाही महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकता । महिलाओं को अधिकार है कि वे शाम 6:00 बजे के बाद और सुबह 6:00 बजे से पहले पुलिस के साथ जाने से इंकार कर सकती हैं । केवल गंभीर क्राइम होने की स्थिति में मजिस्ट्रेट से लिखित आर्डर लेकर ही पुरुष कॉन्स्टेबल महिला को आरेस्ट कर सकता है ।
7. सिटीजन चार्टर के अनुसार, एक जवान लड़का और लड़की अगर एक साथ रहना चाहते हैं तो वह लिव इन रिलेशनशिप मैं रह सकते हैं । यह कानूनी है और इस संबंध से पैदा हुए बच्चों को लीगल समझा जाता है और बच्चों को अपने माता पिता की प्रॉपर्टी में पूरा हिस्सा होता है ।
8. ऑटोमोटिव अमेंडमेंट बिल 2016 के अनुसार, किसी भी आदमी पर एक ही दिन में एक ही क्राइम के लिए दूसरी बार फाइन नहीं लगाया जा सकता । जैसे अगर किसी ने हेलमेट नहीं पहना है तो उसका चालान सिर्फ एक ही दिन में एक ही बार ही काटा जा सकता है ।
9. मैक्सिमम रिटेल प्राइस एक्ट, 2014 के अनुसार, दुकानदार पर किसी वस्तु पर प्रिंटेड रेड से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकता लेकिन कंजूमर को अधिकार है कि वह प्रिंट प्राइस से कम का सौदा कर सकता है ।
10. हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटिनेस एक्ट, 1956
के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति हिंदू धर्म से संबंधित है और उसको एक बेटा या पौत्र है तो वह दूसरा चाइल्ड अडॉप्ट नहीं कर सकता । दूसरा चाइल्ड अडॉप्ट करने की स्थिति में अडॉप्टर और अडॉप्टेड के बीच कम से कम 21 साल का एज डिफरेंस होना जरूरी है ।